नागरिकता संसोधन अधिनियम – 2024 के तहत 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने देश में CAA को लागू कर दिया है | इस अधिनियम के तहत भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर – मुस्लिम धर्म जैसे – हिन्दू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी समुदाय के शरणार्थियों को भारत की नगरिकता दी जाएगी |
CAA को भाजपा सरकार ने अपने 2019 के लोकसभा चुनाव में लागू करने की घोषणा की थी | जब CAA का प्रावधान लाया गया था, तब इसका बहुत ही विरोध हुआ था | अभी कुछ राज्यों में जैसे – केरल, मेघायल, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में विरोध शुरू हो गया है |
देश के गृह मंत्री अमित शाह ने CAA के तहत नगरिकता लेने के लिए form को भी जारी कर दिया है | जो भी शरणार्थी नगरिकता लेना चाहते है वे अपने Documents को लगा कर आवेदन कर सकता है | 31 दिसम्बर 2014 से पहले इन समुदायों से आने वाले शरणार्थी आवेदन कर सकते है |
CAA से संबधित Documents
नागरिकता संसोधन अधिनियम (CAA) के तहत भारत के तीन पड़ोसी देश - पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांगलादेश से कुल 6 समुदाय के लोग जैस – सिख, जैन, बौद्ध, हिन्दू, पारसी और ईसाई के शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी | CAA की महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है –
1. जिस देश का शरणार्थी है उसके पास उस देश से संबधित कोई भी Documents होना चाहिए, जैसे –
1. जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, उस देश में जमीन के Documents, जनगणना की पर्ची कोई भी हो सकते है |
2. 2. या भारत में पंजीकरण अधिकारी से मिली पर्ची भी प्रमाण पत्र मानी जाएगी |
3. या भारत में कोई भी प्रमाण पत्र बना दिया जैस – आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जमीन के Documents आदि हो सकते है |
किसी भी प्रकार का अगर इन शरणार्थियों के प्रमाण पत्र है वे CAA के तहत नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है | इस तरह form कुल 9 प्रकार के प्रमाण जिस देश से आए उनके मांगे है, आवेदन करने के पास इन 9 में कोई एक प्रमाण पत्र होना चाहिए | उसे form के साथ Upload करना है |
नागरिकता संसोधन अधिनियम (CAA) आवेदन कैसे करे –
नागरिकता संसोधन अधिनियम (CAA) के लिए आवेदन Online करना है | गृह मंत्रालय ने इसकी Website जारी कर दी है | उस Website पर जा कर आवेदन कर सकते है | आपको यहाँ Website दी है उसे पर Click करके आवेदन कर सकते है |
नागरिकता संसोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता लेने की Official Website –
नागरिकता संसोधन अधिनियम (CAA) किस तरह काम करेगा –
नागरिकता संसोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले शरणार्थी को आवेदन Online करना है | इससे पहले आवेदन form जिला कमेटी को भेजगी | इसेक बाद यह आवेदन form एक समिति के पास जाएगा, जिसमें कुल 8 सदस्य होंगे | इन्ही की जांच पर शरणार्थी को नागरिकता दी जाएगी | इस समिति के एक प्रमुख डायरेक्टर के अलावा 7 सदस्य इस प्रकार होंगे –
1. आईबी, फ़ॉरेन रीजनल रेजिस्ट्रैशन ऑफिसर, पोस्ट ऑफिस, राज्य सूचना अधिकारी,
नागरिकता संसोधन अधिनियम (CAA) से संबधित महत्वपूर्ण प्रश्न –
नागरिकता संसोधन अधिनियम (CAA) से किन देशों से आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी ?
CAA के तहत पाक, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए
शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी |
CAA के तहत कितने समुदाय को नागरिकता मिलेगी ?
नागरिकता संसोधन अधिनियम (CAA) के तहत कुल 6 समुदायों को नगरिकता दी जाएगी जो इस प्रकार है – हिन्दू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई |
किस धर्म के समुदाय को इस नागरिकता संसोधन अधिनियम (CAA) से बाहर किया गया है ?
इन 6 समुदायों के अलावा किसी भी धर्म को इसमें शामिल नहीं किया है विशेष कर मुस्लिम समुदाय बाहर है |
नागरिकता संसोधन अधिनियम (CAA) से क्या किसी की नागरिकता छीनी जा सकती है ?
नागरिकता संसोधन अधिनियम (CAA) से किसी भी धर्म के समुदाय की नगरिकता छीनने से संबधित नहीं है, बल्कि यह कुछ समुदायों को भारत की नागरिकता देने से संबधित है |
नागरिकता संसोधन अधिनियम (CAA) का विरोध –
देश में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, त्रिपुरा, मेघालय में नागरिकता संसोधन अधिनियम (CAA) का विरोध देखने को मिल रहा है | सबसे अधिक असम में 16 विपक्ष के दल और 30 से अधिक संगठनो ने एक साथ हो कर नागरिकता संसोधन अधिनियम (CAA) का विरोध प्रदर्शन किया है |
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया है तो केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने कहा ही ये सांप्रदायिक भेद – भाव को बढ़ावा देगा, असम में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने हर जिले में प्रदर्शन करके विरोध किया है |
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