भारतीय संविधान में Fundamental Rights and Duties को दिया गया है जो केवल देश के नागरिकों के लिए है | देश के नागरिक इन मौलिक कर्तव्यो का पूर्णत: पालन करे | यहाँ आप Fundamental Rights and Duties की Detail को देख सकते है और भारतीय संविधान में किस तरह इनको जोड़ा गया है और इनको लागू किया गया है | मौलिक कर्तव्य मूल कर्तव्य को संविधान में 1976 में 42 वा संविधान संशोधन में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे , 11 वा मूल कर्तव्य 86 वा संविधान संशोधन 2002 में जोड़े गए थे। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। मूल कर्तव्य लेखा 51 ( क/ए) में वर्णित है। भारत के संविधान में नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं - 1. संविधान का पालन , आदर्श संस्थाएं , राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान। 2. स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांत और स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलनों के नियमों का पालन। 3. भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा और एकता को बनाए रखें। 4. जब भी आह्वान किया जाए , देश की Dr रक्षा करें और राष्ट्र...